सपा विधायक विजमा यादव को डेढ़ साल की सजा, बच गई कुर्सी
प्रयागराज (आलोक गुप्ता). 22 वर्ष पहले बच्चे की मौत के बाद हुए उपद्रव के मामले में प्रतापपुर से सपा विधायक विजमा यादव (SP MLA Vijma Yadav) को डेढ़ साल की सजा सुनाई है। यह मामला गंगानगर के सराय इनायत थाना क्षेत्र का है। गुरुवार को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए विजमा यादव को डेढ़ बरस की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना भी सुनाया है। फिलहाल, विशेष अदालत के द्वारा डेढ़ बरस की सजा सुनाए जाने के बाद से विजमा यादव की विधायकी बच गई है।
बताते चलें कि अब से वर्ष 2000 में सराय इनायत थाना क्षेत्र में बच्चे की मौत के बाद विजमा यादव ने अपने समर्थकों के साथ धरना-प्रदर्शन किया था। इस दौरान आगजनी, पथराव और सड़क जाम से बिगड़े हालात को संभालने पुलिस जब मौके पर गई तो पुलिस पर हमला कर दिया गया। इसमें कई पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने सपा विधायक विजमा यादव के खिलाफ धारा 147, 341, 504, 353, 332 और 7 सीएलए एक्ट का केस दर्ज किया था।
यह भी पढ़ेंः यूपी पुलिस ने Neha Singh Rathore को थमाई नोटिस
यह भी पढ़ेंः भवन का सत्यापन करवाएं या फिर कार्यवाही को रहें तैयार
इस मामले की सुनवाई प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। अदालत ने दोष सिद्ध होने पर आज सपा विधायक विजमा यादव को सजा सुनाई। सजा के रूप में उन्हे डेढ़ साल की सजा के साथ-साथ एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा अदालत ने उक्त प्रकरण से जुड़े अन्य 14 आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया। सजा सुनाए जाने के साथ-साथ विजमा यादव को अंतरिम जमानत भी दी गई है। विजमा यादव को अब उच्च न्यायालय में अपील करने का मौका है। इसके लिए उन्हे 30 दिन मिले हैं।
यह भी पढ़ेंः योगी के बजट में अयोध्या के विकास को मिले 110 करोड़ रुपये
यह भी पढ़ेंः वेस्ट बैंकः सेना के हमले में 11 फलस्तीनियों की मौत, 80 घायल
दो वर्ष की सजा में खत्म हो जाती है सदस्यताः नियम के मुताबिक एमपी या एमएलए को दो साल या उससे अधिक की सजा मिलने पर उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। सुप्रीम अदालत के द्वारा जुलाई 2013 में जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक अगर सांसद और विधायक किसी भी मामले में दो साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाती है। अभी हाल ही में 15 फरवरी को आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता एक मामले में सजा सुनाए जाने के बाद समाप्त हो गई है। अबदुल्ला आजम को 15 साल पुराने मामले में सजा सुनाई गई थी। जबकि इसके पहले हेट स्पीच के प्रकरण में आजम खान की भी सदस्यता चली गई थी।