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स्मार्ट वॉच और बैंड नहीं पहन पाएंगे जेल के अधिकारी और कर्मचारी

लखनऊ (the live ink desk). कारागार में तैनात होने वाले अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान स्मार्ट वाच (smart watches) और बैंड (smart band) नहीं पहन पाएंगे। उक्त के संबंध में आदेश जारी करते हुए पुलिस महानिदेशक (कारागार प्रशासन) आनंद कुमार ने कहा है कि स्मार्ट वाच और बैंड ऐसी डिवाइस हैं, जो मोबाइल से कनेक्ट होकर मोबाइल की ही तरह कार्य करती हैं। इसका गलत इस्तेमा होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

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पुलिस महानिरीक्षक (कारागार प्रशासन) आनंद कुमार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि अक्सर यह देखने में आ रहा है कि अधिकतर अधिकारी और कर्मचारी मैनुअल वाच (घड़ी) के स्थान पर अब स्मार्ट घड़ी और बैंड का प्रयोग करने लगे हैं। यह डिवाइस मोबाइल से भी कनेक्ट होती हैं और मोबाइल की तरह ही कार्य करती हैं। इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इसके लिए आदेश जारी किया जाता है कि किसी भी दशा में कोई भी व्यक्ति (शासकीय या अशासकीय) कारागार के भीतर स्मार्ट वॉच या स्मार्ट बैंड कारागार के भीतर नहीं ले जा सकता है। बताते चलें कि जुलाई, 2019 में सूबे की सभी जेलों में मोबाइल फोन का प्रयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया था।

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