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UPATS Exposed: 814 सिम और 10 सिम बाक्स के साथ सरफराज, वाजिद और अमन गिरफ्तार

प्रयागराज (आलोक गुप्ता). 20 मई को कानपुर में फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज का खुलासा करने के बाद UPATS ने प्रयागराज के धूमनगंज में इसी तरह के फर्जीवाड़े का खुलासा (fake telephone exchange) किया है। UPATS ने 814 सिमकार्ड, 10 सिमबाक्स के साथ सरफराज, वाजिद और अमन को गिरफ्तार किया है। इसके दो दिन पहले कानपुर नगर से दो अभियुक्तों को 4059 सिमकार्ड, 17 सिमबाक्स व इलेक्ट्रानिक उपकरणों के साथ गिरप्तार कया गया था। जालसाजों ने फर्जी एक्सचेंज चलाकर विदेश से आने और जाने वाली फोन काल्स को बाईपास कर राजस्व को चूना लगाया जा रहा था।

UPATS ने बताया कि प्रयागराज की फील्ड इकाई द्वारा छानबीन के दौरान फर्जी एक्सचेंज चलाए जाने की जानकारी हुई। प्रयागराज में अवैध इंटरनेशनल गेटवे को बाईपास कर विदेशों (मुख्यतः मिडिल ईस्ट के देशों में) से आने वाली फोन काल्स को बाईपास कर काल सेंटर चलाया जा रहा था। इस सूचना की पुष्टि के बाद UPATS की प्रयागराज और वाराणसी की फील्ड इकाई ने धूमनगंज थाना क्षेत्र में बीती रात दबिश दी और मौके से मोहम्मद सरफराज अहमद सिद्दीकी पुत्र मोहम्मद आसिफ (निवासी काठगांव, पिपरी, कौशांबी), वाजिद सिद्दीकी पुत्र मोहम्मद आसिफ (निवासी उपरोक्त) और मोहम्मद अमन सिद्दीकी पुत्र नौसाद अहमद (बेगम सराय, सलमा हाउस, मुंडेरा मंडी, धूमनगंज) को गिरफ्तार किया।

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मुंबई में बैठा सरगना चलवा रहा था फर्जी एक्सचेंजः तीनों की कब्जे व निशानदेही पर भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक व संचार के उपकरण बरामद हुए। तीनों के द्वारा धूमनगंज थाना क्षेत्र में तीन स्थानों पर अवैध टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया गया था। इसके अलावा इनके कब्जे से 10 सिम बॉक्स, 800 से अधिक प्री एक्टिवेटेड सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं। कानपुर की तरह प्रयागराज में चल रहे अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का भी कनेक्शन मुंबई से है। मुंबई में बैठा एक अन्य सरगना इस टेलीफोन एक्सचेंज को चला रहा था।

यूपीएटीएस के राडार पर थोक सिम देने वाले रिटेलर्सः यूपीएटीएस के द्वारा इस मामले की जांच की जा रही है। शेष अभियुक्तों व गिरोह के अन्य सदस्यों के विरुद्ध साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। बड़ी संख्या में प्री एक्टिवेटेड सिमकार्ड देने वाले रिटेलर्स भी एटीएस के राडार पर हैं, जिनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा। इस मामले में अपराध संख्या 248-23, धारा 420, 120बी, 3/6 इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, 1933, 4/20/21/25 इंडियन टेलीग्राफी एक्ट 1885 व 66/66(डी) आईटी एक्ट के तहत धूमनगंज पुलिस ने केस दर्ज किया है।

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