11 अल्ट्रासाउंड सेंटर का रजिस्ट्रेशन निरस्त, सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनों का पंजीकरण अनिवार्य
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने पंजीकरण के लिए दी सप्ताहभर की मोहलत
प्रयागराज (आलोक गुप्ता). पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की समीक्षा बैठक में 11 अल्ट्रासाउंड का लाइसेंस निरस्त करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही चार नये सेंटरों के स्थान परिवर्तन को स्वीकृति प्रदान की गई है। संगम सभागार में हुई समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री ने 22 नये अल्ट्रासाउंड सेंटर के रजिस्ट्रेशन, 6 पुराने के नवीनीकरण की समीक्षा की गई। इस दौरान निर्धारित समय सीमा तक पत्रावली प्रस्तुत नहीं करने पर 11 केंद्रों का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया गया।
जिलाधिकारी ने नोडल अधिकारी एसीएम डा. अरूण तिवारी को प्रत्येक माह अल्ट्रासाउंड सेंटर्स की रैंडम जांच कराने का निर्देश दिया। अपर मुख्य चिकित्साधिकारी ने बताया कि अब सभी सीटी स्कैन मशीनों एवं एमआरआई मशीनों का रजिस्ट्रेशन पीसीपीएनडीटी के तहत कराया जाना अनिवार्य हो गया है।
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जिलाधिकारी ने एक सप्ताह के अंदर सभी सीटी स्कैन मशीनों एवं एमआरआई मशीनों का रजिस्ट्रेशन पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कराने का निर्देश दिया, साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो सेंटर एक सप्ताह के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं, उनके विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी अल्ट्रासाउंड सेंटर पर योग्य एवं प्रशिक्षित चिकित्सक अनिवार्य रूप से रहें। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी नानक शरन सहित सलाहकार समिति के सदस्यगण उपस्थित रहे।