कीटनाशक बेचने वालों के लिए इंसेक्टिसाइड्स मैनेजमेंट का कोर्स अनिवार्य
लाइसेंस धारक विक्रेताओं के लिए कोर्स पूरा करने की एडवाइजरी जारी, 31 दिसंबर के बाद स्वतः निरस्त हो जाएगा लाइसेंस
प्रतापगढ़. कीटनाशक की दुकान चलाने वालों के लिए इंसेक्टिसाइड्स मैनेजमेंट का कार्य अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सभी लाइसेंस धारकों को 31 दिसंबर तक की मोहलत दी गई है। यह जानकारी देते हुए जिला कृषि रक्षा अधिकारी डा. अश्विनी कुमार सिंह ने बताया कि उक्त के संबंध में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की अधिसूचना जारी कर दी है।
जिसके तहत कीटनाशी के वितरण के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक का कृषि विज्ञान, जैव रसायन, जैव प्रौद्योगिकी, जैव विज्ञान या फिर ऐसा विज्ञान, जिसमें रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान या फिर प्राणी विज्ञान में स्नातक डिग्री धारी होना आवश्यक है।
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बताया कि उक्त न्यूनतम अर्हता या फिर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कृषि या बागवानी में एक वर्ष डिप्लोमा पाठ्यक्रम किया हो, को ही कीटनाशी फुटकर विक्रेता या डीलर को लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। बताया कि उक्त मामले में सभी विक्रेताओं को शैक्षिक अर्हता प्रदान करने के लिए दो वर्ष का समय दिया गया था, इसके उपरांत भी समय-समय पर शैक्षिक अर्हता पूर्ण करने के लिए समय दिया जाता रहा है, जिसकी अंतिम समय सीमा 31 दिसंबर 2022 है।
उन्होंने कहा, ऐसे सभी फुटकर कीटनाशी या डीलर विक्रेता जिन्होंने शैक्षिक अर्हता पूरी नहीं की है, वह (राज्य विश्वविद्यालय अथवा कृषि विज्ञान केंद्र अथवा राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंध संस्थान, हैदराबाद अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान अथवा राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान हैदराबाद, राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान केंद्र अथवा राज्य अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा संस्थान) सप्ताह में एक बार कक्षा सहित प्रति सप्ताह, प्रतिदिन 12 सप्ताह की अवधि का प्रशिक्षण कार्यक्रम सर्टिफिकेट कोर्स ऑन इंसेक्टिसाइड्स मैनेजमेंट तत्काल कर लें अन्यथा की दशा में उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।