अवध

कूड़ा बेच रही थी कलेक्शन एजेंसी, निगम ने लगाया एक लाख का अर्थदंड

प्रयागराज (आलोक गुप्ता). डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए निर्धारित नियमों से इतर गतिविधियों में शामिल कूड़ा कलेक्शन एजेंसी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। नगर निगम के पीआरओ ने बताया कि मेसर्स लायंस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को पैकेज संख्या-1 में नगर क्षेत्र के 40 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की जिम्मेदारी दी गई है।

संबंधित एजेंसी के द्वारा नगर क्षेत्र से डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के बाद सूखे कचरे और गीले कचरे को अलग करके एमआरएफ प्लांट पर भेजा जाना है। बीते 26 अप्रैल को सरप्राइज इंस्पेक्शन केदौरान पाया गया कि कूड़ा कलेक्ट करने वाले कर्मचारियों के द्वारा कूड़ा छांटने के पश्चात बोरियों में भरकर उसका सौदा किया जा रहा था। यह अनुबंध के नियमों के विपरीत है।

कूड़ा कलेक्शन एजेंसी के कर्मियों द्वारा कूड़ा बेचने का मामला सामने आने पर नगर आयुक्त के निर्देश पर एजेंसी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और चेतावनी दी गई है कि भाविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति होने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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