भदोही (संजय सिंह). जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ग्राहक के साथ सेवा में कमी करने पर शाखा प्रबंधक बडौदा यूपी बैंक और क्षेत्रीय कार्यालय को एक लाख दस हजार रुपया जुर्माना से दंडित किया गया है। आदेश में हिदायत दी गई है कि यदि शाखा प्रबंधक बडौदा यूपी बैंक के द्वारा आदेश का अनुपालन दो माह के अंदर नहीं किया जाता है तो मुकदमा दाखिल करने की तिथि 26 सितंबर, 2022 से वास्तविक भुगतान की तिथि तक 12% ब्याज भी विपक्षी बैंक को अदा करना होगा।
रणजीत सिंह पुत्र दुखी सिंह निवासी पूरे गोसाई दास, ज्ञानपुर के द्वारा 26 सितंबर, 2022 में मुकदमा दायर किया था। विपक्षी बैंक के द्वारा परिवादी के केसीसी लोन में बकाया धनराशि जमा कर दिए जाने के बावजूद परिवादी का अवशेष 1,61,265 रुपया भुगतान करने से मना कर दिया गया., जिससे परिवादी को मानसिक कष्ट हुआ।
जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया मामला कि परिवादी की ओर से शाखा प्रबंधक बडौदा यूपी बैंक शाखा भिउडारा, पोस्ट ज्ञानपुर और प्रबंधक क्षेत्रीय कार्यालय बड़ौदा यूपी बैंक शाखा भदोही को पार्टी बनाते हुए 4,11,265 के अनुतोष की याचना की गई।
जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा विपक्षी बड़ौदा यूपी बैंक को जवाब दावा दाखिल करने के लिए नोटिस जारी की गई। जिस पर विपक्षी की ओर से जवाबदावा दाखिल किया गया और प्रवेश कुमार दुबे, वरिष्ठ शाखा प्रबंधक बडौदा यूपी बैंक की ओर से शपथ पत्र भी दाखिल किया गया।
आयोग के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे, महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव और सदस्य विजय बहादुर सिंह की पीठ द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी, पत्रावली का अवलोकन किया और परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विपक्षी बैंक को आदेशित किया कि सेवा में कमी और मानसिक पीड़ा की क्षतिपूर्ति के रूप में एक लाख रुपया और मुकदमा खर्च के लिए ₹10000 अदा करें।