भदोही (संजय सिंह). नाबालिग से दुष्कर्म करने के अभियुक्त को अदालत ने दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आरोपित है कि अभियुक्त के द्वारा शिकायत करने पर पीड़िता को जानलेवा धमकी भी दी गई थी।
यह मामला गोपीगंज थाना क्षेत्र का है। मामले की शिकायत पीड़िता के पिता ने की थी। पिता के द्वारा कीगई शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध संख्या 196/2023, धारा-376, 506 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज किया और जांच शुरू की। साक्ष्य संकलन के उपरांत पुलिस ने अदालत में अरोपपत्र दाखिल किया।
मॉनीटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) डा. अश्विनी कुमार मिश्र ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप गुरुवार (05.09.2024) को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) प्रथम ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने व धमकाने के अभियुक्त अर्जुन निषाद पुत्र दयाशंकर (निवासी रामपुर घाट, गोपीगंज) को 10 वर्ष की कैद व ₹25,000/- अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की धनराशि में ₹20,000 पीड़िता को प्रतिकर के दिया जाएगा।