पूर्वांचल

भदोही में 31 मई तक प्रभावी रहेगी धारा 144, भीड़ का हिस्सा नहीं बनने की अपील

भदोही. जिला मजिस्ट्रेट गौरांग राठी ने विभिन्न त्योहारों, रमजान, परीक्षा और निकाय चुनाव के मद्देनजर जनपद में निषेधाज्ञा लागू की है। तीन अप्रैल से प्रभावी निषेधाज्ञा 31 मई तक लागू रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट गौरांग राठी ने बताया कि असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों एवं उनके कार्यकलापों से शांतिभंग होने की आशंका के मद्देनजर जनपद की सीमा में शांति बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा कि कोई भी व्यक्ति ईंट, पत्थर, आग्नेयास्त्र, विस्फोटक पदार्थ, तलवार, भाला, भुजाली, लाठी या 5 सेमी से अधिक फल वाली छूरी, धारदार हथियार अथवा अन्य किसी ऐसे हथियार को लेकर नहीं निकलेगा और न ही इसका प्रदर्शन करेगा और न ही एकतित्र करेगा, जिसका उपयोग आक्रमण के लिए किया जा सके। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी, शिव गोरखा जाति के व्यक्तियों पर, जो प्रथा के अनुसार कृपाण व खुखरी के अधिकारी हैं, पर लागू नहीं होगा।

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30 मई तक लागू रहेगी निषेधाज्ञा, अस्त्र-शस्त्र अंदर रखें और भीड़ न लगाएं

कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाले भाषण, शांति को भंग करने वाले उत्तेजक भाषण व नारे आदि नहीं लगाएगा। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जुलूस या सभा नहीं करेगा और न ही किसी ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान, सड़क या गली में पांच (05) से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। गृह मंत्रालय भारत सरकार / उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 की गाइडलाइंस में जारी दिशा निर्देशों के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। 

यह आदेश जनपद के संपूर्ण जनपदीय क्षेत्र में तीन अप्रैल से प्रभावी है और आगामी 31 मई तक लागू रहेगा। उक्त प्राविधानों की अवहेलना पर धारा-188 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत दंडनीय अपराध होगा।

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