पूर्वांचल

निकाय चुनाव 2023: आठ सुपर जोन, 15 जोन और 30 सेक्टर में बंटा भदोही

जोनल, सुपर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिया गया प्रशिक्षण, शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव करवाने की हिदायत

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). सेंट थॉमस स्कूल ज्ञानपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में गुरुवार को जोनल, सुपर जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षित किया गया। चुनाव को सकुशल संपन्न करवाने के लिए जिले को आठ सुपर जोन, 15 जोन और 30 सेक्टर में बांटा गया है।

जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी ने कहा है कि नगरीय निकाय निर्वाचन में नियुक्त समस्त मजिस्ट्रेट ड्यूटी के स्थान पर समय से पहुंचे। यह भी सुनिश्चित कराएं कि मतदान दिवस के दिन मतदेय स्थल के 200 मीटर के क्षेत्र में निर्माणाधीन कार्यों के लिए प्रयुक्त ईंट- गिट्टी न रखी हो। डीसी मनरेगा राजाराम ने बताया कि मतदाता कि पहचान के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 15 अभिलेखोंके आधार पर मतदान किया जा सकेगा।

इसमें  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, आयकर पहचान पत्र (पैन कार्ड), राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटोयुक्त पहचान-पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/पोस्ट आफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख, भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर आदि शामिल हैं। इनमें से किसी एक के भी होने पर मतदान की छूट दी जाएगी।

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मास्टर ट्रेनर राकेश सिंह ने बताया कि सेक्टर/जोन में स्थित मतदान केंद्रों पर सुगम और न्यूनतम समय में पूरा राउंड लेने के लिए कौन सा मार्ग उचित होगा, उसका रूट चार्ट तैयार कराएं। रूट चार्ट की एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय एवं दूसरी प्रति अपने पास सुरक्षित रखें। बूथ की स्थिति के अनुसार जो भी कमियां हों, उसके निराकरण के संबंध में संबंधित ईओ एवं प्रभारी अधिकारी से संपर्क करें।

बताया कि समस्त मजिस्ट्रेट मतदान केंद्र के कानून व्यवस्था के प्रभारी भी होंगे एवं शांतिपूर्ण ढंग से मतदान कराना सुनिश्चित करेंगे। दोबारा मतदान करने की कोशिश करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। चुनाव बूथ की परिधि में किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित है। 100 मीटर का एरिया चिन्हित कर मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

सभी अधिकारी मतदान केंद्रों पर प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कोविड-19 नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित कराएंगे। मतदान 11 मई को सुबह सात बजे से शुरू होगा। इस अवसर पर एसडीएम ज्ञानपुर आकाश कुमार, एसडीएम भदोही, औराई, डिप्टी एनआरएलएम श्याम समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे।

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