पेड न्यूज की श्रेणी में आएगा बिना बताए विज्ञापन का प्रकाशन
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). जिला मजिस्ट्रेट गौरांग राठी की अध्यक्षता में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के लिए मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, जिसमें अपर जिलाधिकारी (वित्त) उपाध्यक्ष, सभी उप जिलाधिकारी सदस्य, जिला सूचना अधिकारी सदस्य सचिव नामित किए गए है।
बैठक में अपर जिलाधिकारी ने बताया कि प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, वीडियो वैन, रेडियो आदि माध्यम से निर्वाचन के दौरान निर्वाचन से संबंधित किसी भी राजनैतिक दल, प्रत्याशी, उसका समर्थक का विज्ञापन बिना मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुवीक्षण समिति के अनुमति के बगैर नहीं प्रकाशित व प्रसारण किया जाएगा। संबंधित राजनीतिक दल, प्रत्याशी, सर्मथक के द्वारा विज्ञापन प्रसारण के पूर्व एमसीएमसी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि किसी भी राजनैतिक दल, प्रत्याशी का समाचार के रूप में एक पक्षीय गुणगान, प्रशंसा करने पर पेड न्यूज मानते हुए कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने सभी राजनैतिक दल के पदाधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वे स्वयं अथवा प्रत्याशी का प्रचार-प्रसार कराने के पूर्व मीडिया प्रमाणीकरण एवं अनुश्रवण समिति के सदस्य, तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी से विज्ञापन अनुमति प्राप्त करने के पश्चात् ही प्रकााशित कराना सुनिचित करें।