पूर्वांचल

परिणाम घोषित होने के बाद आयोग का कोई हस्तक्षेप नहीं बनताः पुनर्मतगणना 17 को

पुनर्मतदान और पुनर्मतगणना की मांग के लिए सक्षम न्यायालय में करें आवेदन

भदोही. निकाय चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। यदि किसी को पुनर्मतदान और पुनर्मतगणना से संबंधित कोई शिकायत है तो वह सक्षम न्यायालय की शरण में जा सकता है।

यह जानकारी देते हुए सीडीओ यशवंत कुमार सिंह ने बताया कि निकाय चुनाव पूरी तरह से संपन्न हो गए हैं। आदर्श आचार संहिता समाप्त हो गई है। बावजूद इसके अभी तक पुनर्मतदान और पुनर्मतगणना के आवेदन निर्वाचन आयोग को प्राप्त हो रहे हैं।

इस मामले में निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि नगर निकाय निर्वाचन-2023 में नियुक्त निर्वाचन अधिकारी का अधिकार क्षेत्र उसी समय समाप्त हो जाता है, जब निर्वाचन परिणाम घोषित कर दिया जाता है। निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का किसी भी मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं बनता है।

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निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्वाचन परिणाम घोषित होने के बाद यदि कोई विवाद या असंतुष्टि की स्थिति बनती है तो उसके लिए संबंधित अधिकृत न्यायालय में मतदाता याचिका दायर कर सकता है।

सीडीओ ने बताया कि नगरीय निकाय के घोषित निर्वाचन परिणाम के विरुद्ध आयोग में प्रत्यावेदन देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि निर्वाचन परिणाम को चुनौती देना है तो सक्षम न्यायालय में ही निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है।

क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या 45 की पुनर्मतगणना 17 को

भदोही. उप जिलाधिकारी भदोही डा. केएस पांडेय ने बताया कि विकास खंड भदोही के क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या 45 की पुनर्मतगणना 17 जून को होगी। अपर जिला न्यायाधीश (कक्ष संख्या-एक) के आदेश के अनुपालन में क्षेत्र पंचायत वार्ड संख्या 45 का परिणाम शून्य घोषित करते हुए पुनर्मतगणना का आदेश दिया गया है। इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश पारित किया है।

अदालत द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में पुनर्मतगणना का कार्य विकास भवन ज्ञानपुर स्थित सभागार कक्ष में किया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी के निर्देशन में नियुक्त मतगणना कार्मिकों द्वारा 17 जून को  पूर्वाह्न 11:00 बजे से पुनर्मतगणना करवाई जाएगी।

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