पूर्वांचल

उपभोक्ता आयोग का फैसला, डाकघर को बोनस के साथ चुकानी होगी रकम

वादीगणों को इंश्योरेंस के 50-50 हजार और 10-10 हजार रुपये बोनस देने का निर्देश

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). पोस्ट मास्टर और डाक अधीक्षक की सेवा में कमी पाए जाने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने वादी को रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की धनराशि (50 हजार) और दस हजार रुपये का बोनस देने का आदेश दिया है। इसके अलावा प्रत्येक शिकायतकर्ता को दो-दो हजार रुपये अदालती खर्च का भी देने के लिए निर्देशित किया है।

आदेश का अनुपालन करने के लिए जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा 60 दिन की मोहलत दी गई है। आयोग द्वारा दी गई अवधि में यदि डाक विभाग आदेश काअनुपालन नहीं करता तो उसे 12 फ़ीसदी वार्षिक साधारण ब्याज भी अदा करना होगा।                                                      

जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि ग्राम धनतुलसी के निवासी कृष्ण कुमार सिंह पुत्र कल्लन सिंह और दयाराम यादव पुत्र कल्लन यादव के द्वारा पोस्ट मास्टर धनतुलसी और अधीक्षक डाकघर वाराणसी को पक्षकार बनाते हुए शिकायत दर्ज कराई गई थी की उनके द्वारा डाक विभाग से रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली गई थी। प्रीमियम समय से अदा किया गया था।

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परिवादी गण का कहना है कि विपक्षी डाक विभाग के द्वारा उन्हें पॉलिसी की परिपक्वता अवधि पूर्ण होने के बावजूद भी भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिला उपभोक्ता आयोग की 3 सदस्यीय पीठ के द्वारा विपक्षी गण (डाक विभाग) को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस भेजी गई। इस पर डाक विभाग के द्वारा कहा गया कि परिवादी की लापरवाही के कारण ही भुगतान नहीं हुआ है, इस कारण परिवाद निरस्त होने योग्य हैं।

जिला उपभोक्ता आयोग की तीन सदस्य पीठ के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे, वरिष्ठ सदस्य महिला दीप्ति श्रीवास्तव और विजय बहादुर सिंह के द्वारा दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई और पत्रावली में लगे सभी अभिलेखों की जांच की गई। जिला उपभोक्ता आयोग ने अपने चार पेज के फैसले में कहा कि परिवादियों की शिकायतें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं।

जिला उपभोक्ता आयोग ने इसी विवेचन के आधार पर दोनों परिवादी की शिकायतों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पोस्ट मास्टर डाकघर धनतुलसी और अधीक्षक डाकघर वाराणसी को आदेश दिया गया कि वह 60 दिन के भीतर रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की धनराशि (₹50000) व बोनस (10000) और परिवाद व्यय के लिए 2000 रुपये अदा करें।

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वाहन चोरी के मामले में मिली बीमित धनराशि

दूसरी तरफ एक अन्य मामले में जिला उपभोक्ता आयोग के द्वारा परिवादी को चोरी गए वाहन का बीमा क्लेम 459098 का चेक सौंपा गया। जिला उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि ग्राम भमौरा, थाना औराई के विजय बहादुर उपाध्याय पुत्र सूबेदार उपाध्याय के द्वारा नेशनल इंश्योरेंस वाराणसी को पक्षकार बनाते हुए वाद दायर किया था, जिसे जिला उपभोक्ता अदालत की पीठ द्वारा परिवादी के पक्ष में स्वीकार करते हुए विपक्षी को आदेश दिया गया था कि वह वाहन संख्या यूपी66-बी-9509 की बीमित धनराशि से संबंधित क्लेम परिवादी को 45 दिन के अंदर अदा करें, लेकिन विपक्षी गण के द्वारा परिवादी को धनराशि अदा नहीं की गई। बल्कि राज्य उपभोक्ता आयोग में जिला उपभोक्ता आयोग भदोही के द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील की गई। 

राज्य उपभोक्ता आयोग की दो सदस्यीय पीठ के सदस्य विकास सक्सेना और सुशील कुमार ने विपक्षी की अपील खारिज कर दी गई। जिला उपभोक्ता आयोग की पीठ के न्यायाधीश अध्यक्ष संजय कुमार डे, वरिष्ठ सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव और विजय बहादुर सिंह के द्वारा वाद में वादी को 459098 रुपये का चेक सौंपा गया। इस मौके पर अधिवक्ता श्रीकांत उपाध्याय, आशुलिपिक इमरान खान, वीरेंद्र कुमार द्विवेदी, सुधीर कुमार एवं सोमनाथ यादव मौजूद रहे।

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