पूर्वांचल

चोरी और लूट के अभियुक्त को 35 महीने का कारावास

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). पुलिस और शासकीय अधिवक्ता की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप चोरी और लूट के अभियुक्त को 35 महीने के कारावास की सजा सुनाई गई है। यह मामला भदोही थाना से संबंधित है। अभियुक्त के खिलाफ भदोही थाने में धारा- 401 का केस दर्ज है। उक्त प्रकरण की विवेचना के उपरांत पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया, जिसके आधार पर न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया।

उक्त प्रकरण में लोक अभियोजक की तरफ से की गई प्रभावी पैरवी और गवाहों के बयानात के आधार पर अदालत ने अभियुक्त उबैद पुत्र मल्लू को दो वर्ष, 11 माह के कारावास की सजा सुना है। उबैद भदोही थाना क्षेत्र के पचभैया का रहने वाला है।

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