पूर्वांचलराज्य

अदालत का आदेश, मोबाइल की कीमत 50089 रुपये अदा करे विक्रेता

भदोही (संजय सिंह). जिला उपभोक्ता अदालत ने एक फैसले में दुकानदार को मोबाइल की कीमत 50089 रुपये देने का आदेश दुकानदार को दिया है। इसके लिए दुकानदार को दो माह की मोहलत दी गई है। इसके अलावा परिवादी के साथ विपक्षी द्वारा की गई सेवा में कमी और मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 10000 रुपये भी दो माह में अदा करना होगा।

उपभोक्ता अदालत ने अपने आदेश में विपक्षी को आगाह किया है कि यदि निर्धारित अवधि में निर्णय का अनुपालन नहीं किया जाता है तो मोबाइल खरीदने की तारीख 12 सितंबर, 2023 से वास्तविक अदायगी की तिथि तक उपरोक्त समस्त धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज भी ग्राहक विपक्षी से प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

जानकारी के मुताबिक नगर पंचायत सुरियावां के निवासी संतोष कुमार यादव पुत्र मिश्रीलाल यादव ने 27 अक्टूबर, 2023 को शनी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड सनसेट वेयरहाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, हाउस नंबर 23, ग्राम सबका, तहसील फारुखनगर, पोस्ट गुड़गांव, जिला गुड़गांव, हरियाणा के विरुद्ध जिला उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत में बताया था कि उन्होंने विपक्षी से 12 सितंबर, 2023 को एक मोबाइल फोन खरीदा था। यह मोबाइल ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसकी शिकायत ग्राहक ने विपक्षी को मौखिक रूप से और लिखित रूप से लगातार की, लेकिन विपक्षी के द्वारा न तो मोबाइल वापस लिया गया और न ही पैसा लौटाया गया।

परिवादी के अधिवक्ता राजेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि परवादी के पुत्र ने फ्लिपकार्ट के माध्यम से यह मोबाइल क्रय किया था। विपक्षी के द्वारा मोबाइल न बदलने पर उन्हें कानूनी नोटिस भी दी गई, लेकिन उनके द्वारा मोबाइल न बदल गया और न रुपये वापस किए गए। जिला उपभोक्ता अदालत के द्वारा विपक्षी शनी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 35 के तहत नोटिस दी गई, लेकिन विपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिस कारण विपक्षी के विरुद्ध 21 मार्च, 2024 को मामला एकपक्षीय सुने जाने का आदेश पारित किया गया।

जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे और महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव की पीठ द्वारा परिवादी के अधिवक्ता की बहस सुनी और अपने आदेश में कहा कि विपक्षी ने परिवादी के साथ सेवा में कमी की है। परिवादी का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेश दिया जाता है कि वह इस निर्णय एवं आदेश के दो माह के अंदर परिवादी को उसके द्वारा क्रय किए गए मोबाइल हैंडसेट फोन का मूल्य 50089 रुपये अदा करे। यह जानकारी स्वतंत्र रावत रीडर उपभोक्ता आयोग ने दी।

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