पूर्वांचलराज्य

आत्महत्या के लिए उकसाने वाले पति को सात साल की कैद

भदोही (संजय सिंह). पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी पति को अदालत ने सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह प्रकरण सुरियावां थाना क्षेत्र का है।

यह मामला 23 अक्टूबर, 2020 को सुरियावां पुलिस ने दर्ज किया था। दहेज के लिए विवाहिता को प्रताड़ित करने, हत्या कर साक्षाय मिटाने के संबंध में मिली तहरीर के आधार पर पुलिस ने धारा-498ए, 304B, 201 व 3/4 डीपी एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।

एडीजीसी प्रवेश तिवारी ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबोध सिंह द्वारा विवाहिता को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के दोषी पति आशीष गौड़ पुत्र चंद्रबली (निवासी ग्राम वंशीपुर, सुरियावां) को सात वर्ष कठोर कारावास व ₹30,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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