एक अन्य मामले में डिग्रीदार को सौंपा गया दस हजार रुपये का चेक
भदोही (संजय सिंह). जिला उपभोक्ता अदालत ने एक मामले में दुकानदार द्वारा परिवादी से पैसा लेने के बावजूद वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र उपलब्ध न करने में परिवादी को विपक्षी से वसूल की गई धनराशि रुपया 10000 चेक सौंपा। वहीं दूसरी ओर एक अन्य मामले में एयर कंडीशनर का मूल्य अदा न करने पर 73913 रुपए की वसूली वारंट अप्लाइड रेफ्रिजरेशन के विरुद्ध जारी करते हुए जिला अधिकारी बनारस को आदेशित किया गया है कि वह विपक्षी से निर्णित धनराशि रिवेन्यू रिकवरी एक्ट के तहत भू राजस्व की भांति वसूल करके 21 अगस्त 2024 तक भेजने की कार्यवाही करें।
मामला इस प्रकार था कि बृजेश कुमार मिश्र पुत्र कृष्णचंद्र मिश्र (धनीपुर, जंगीगंज) के मामले में जिला उपभोक्ता अदालत द्वारा विपक्षी संख्या एक प्रबंधक और संचालक उदय ऑटो सेल्स झीलियापुर, गोपीगंज के विरुद्ध आदेश पारित किया था कि वह निर्णय के दो माह के अंदर परिवादी को उसके द्वारा क्रय किए गए वाहन का पंजीयन प्रमाणपत्र और फिटनेस प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए और सेवामें कमी की प्रतिपूर्ति के लिए ₹10000 अदा करें। विपक्षी ने आदेश का अनुपालन नहीं किया।
इस पर आयोग ने जिलाधिकारी संतरविदास नगर को दस हजार वसूली का आदेश दिया। आयोग के आदेश के अनुपालन में तहसीलदार ज्ञानपुर ने 10000 रुपये का चेक उपभोक्ता आयोग में जमा कराया गया। जिसे डिग्रीदार बृजेश कुमार मिश्र को उनके अधिवक्ता शैलेश कुमार दुबे की निशानदेही पर सौंप गया।
दूसरी तरफ डा.सौरभ गुप्ता पुत्र लक्ष्मीशंकर गुप्ता (चकइनायत, ठाकुर रोड, कस्बा भदोही) के मामले में उपभोक्ता अदालत ने 19 मई, 2023 को अप्लाइड रेफ्रिजरेशन जगतगंज, लहुराबीर, वाराणसी और प्रबंध निदेशक वोल्टाज ओखला, नई दिल्ली को आदेशित किया था कि वह निर्णय के दो माह के अंदर परिवादी को विपक्षी संख्या एक से एक क्रय किए गए एयर कंडीशनर का मूल्य ₹36000 और एसी खराब होने की तिथि आठ जून, 2018 से निर्णय की तिथि तक 12% साधारण ब्याज अदा करें, साथ ही सेवा में कमी के लिए भी ₹10000 और मुकदमा खर्च के लिए 5000 अदा करें।
विपक्षी ने इस आदेश का पालन नहीं किया। इस पर डिग्रीदार डाक्टर सौरभ गुप्ता की ओर से पूर्व डीजीसी सिविल और वरिष्ठ अधिवक्ता कैलाशपति शुक्ल ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 71 और 72 के तहत निष्पादन वाद उपभोकता अदालत में प्रस्तुत किया गया। निष्पादन वाद की सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार डे, महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव और सदस्य विजय बहादुर सिंह की पीठ द्वारा विक्रेता के खिलाफ वारंट जारी करते हुए डीएम वाराणसी को वसूली का आदेश दिया। विक्रेता से एसी का मूल्य, सेवा में कमी के दस हजार और मुकदमा खर्च मिलाकर 51 हजार रुपये की वसूली की जानी है। यह जानकारी रीडर स्वतंत्र रावत ने दी।