भड़काऊ भाषण मामले में आजम खान को बड़ी राहत, MP-MLA कोर्ट ने किया बरी

The live ink desk.समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को भड़काऊ भाषण के एक चर्चित मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। रामपुर स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) ने गुरुवार को वर्ष 2019 के मामले में पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के आधार पर आजम खान को दोषमुक्त (बरी) कर दिया।
यह मामला 2 अप्रैल 2019 को आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता फैसल खान लाला द्वारा रामपुर शहर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 29 मार्च 2019 को सपा कार्यालय, रामपुर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान आजम खान ने कथित तौर पर प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था।
प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाए गए थे गंभीर आरोप
मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि आजम खान ने अपने भाषण में तत्कालीन जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह (वर्तमान में मंडलायुक्त, मुरादाबाद मंडल) सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं, जिससे लोगों को उकसाने का प्रयास किया गया। इन्हीं आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा अन्य संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था।
साक्ष्य अपर्याप्त, सुनवाई पूरी होने के बाद आया फैसला
लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों को अपर्याप्त मानते हुए आजम खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया। इस फैसले को सपा नेता आजम खान के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।


