वाहन दुर्घटना बीमा: भदोही में परिवादी को ₹37.15 लाख का चेक हस्तांतरित

भदोही (संजय सिंह). लंबे समय से चल रहे वाहन दुर्घटना बीमा विवाद में जिला उपभोक्ता आयोग भदोही ने परिवादी गणेश प्रसाद गिरी को कुल ₹37,15,170 का चेक सौंपकर न्याय दिलाया। यह मामला वर्ष 2016 से उपभोक्ता न्यायालयों में विचाराधीन था।
मामले में परिवादी गणेश प्रसाद गिरी, निवासी कोटीगांव, थाना रामपुर, जनपद जौनपुर, ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की मिर्जापुर और भदोही शाखाओं के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। उनका ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जबकि वाहन के सभी कागजात और चालक का ड्राइविंग लाइसेंस वैध था। बावजूद इसके बीमा कंपनी ने क्लेम को निरस्त कर दिया।
प्रारंभ में जिला आयोग ने शिकायत को कालबाधित मानते हुए खारिज किया था। इसके बाद परिवादी ने राज्य उपभोक्ता आयोग, लखनऊ में अपील दाखिल की। राज्य आयोग ने जिला आयोग के आदेश को रद्द करते हुए बीमा कंपनी को मूल बीमित राशि ₹12,37,242 और 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया। साथ ही मानसिक पीड़ा और अवसाद के लिए ₹1,00,000 का मुआवजा भी तय किया।
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने इस निर्णय के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में रिवीजन पिटीशन दाखिल की थी, लेकिन राष्ट्रीय आयोग ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद बीमा कंपनी ने कुल ₹37,15,170 की धनराशि ब्याज सहित ऑनलाइन मैंडेट फॉर्म के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग भदोही के खाते में जमा कराई।
जिला उपभोक्ता आयोग भदोही की पीठ—अध्यक्ष संजय कुमार डे, महिला सदस्य दीप्ति श्रीवास्तव और सदस्य विजय बहादुर सिंह—ने यह चेक परिवादी गणेश गिरी को उनके अधिवक्ता प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की मौजूदगी में सौंपा। सूचना जिला उपभोक्ता आयोग भदोही के रीडर स्वतंत्र रावत ने दी।


