बीमा क्लेम विवाद में उपभोक्ता को राहत, ₹37,711 की राशि भुगतान

भदोही (संजय सिंह). दुकान में आग लगने के बाद बीमा दावे को लेकर चले विवाद में उपभोक्ता को राहत मिली है। जिला उपभोक्ता आयोग के आदेश के अनुपालन में परिवादी राजेंद्र प्रसाद चौरसिया को ₹37,711 की राशि का भुगतान किया गया।
मामला उस समय शुरू हुआ जब आग की घटना के बाद परिवादी ने अपनी क्षति का बीमा दावा प्रस्तुत किया, लेकिन भुगतान में विलंब और विवाद की स्थिति बनने पर उन्होंने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ जिला उपभोक्ता आयोग, भदोही में वाद दायर किया। सुनवाई के बाद आयोग ने उपभोक्ता के पक्ष में निर्णय दिया और कंपनी को निर्धारित धनराशि भुगतान करने का निर्देश दिया।
जिला आयोग के आदेश से असंतुष्ट बीमा कंपनी ने राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील दायर की, लेकिन वहां भी आदेश बरकरार रखा गया। इसके बाद कंपनी को निर्देशानुसार पूरी राशि जमा करनी पड़ी।
प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग, भदोही के अध्यक्ष संजय कुमार डे के आदेश पर ₹37,711 का चेक परिवादी को प्रदान किया गया। यह भुगतान आयोग के माध्यम से औपचारिक रूप से सुपुर्द किया गया।
परिवादी के अधिवक्ता ने बताया कि यह निर्णय उपभोक्ता अधिकारों की सुरक्षा और बीमा दावों के समयबद्ध निस्तारण की दिशा में महत्वपूर्ण उदाहरण है।



