मानहानि केसः दो साल की सजा के बाद कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की सदस्यता रद्द
नई दिल्ली (the live ink desk). मानहानि के प्रकरण (Defamation case) में सूरत कोर्ट के द्वारा वायनाड (केरल) से सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को दो वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है। शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी कर सदस्यता रद्द किए जाने की जानकारी दी है।
यह, कांग्रेस (Congress) के युवराज राहुल गांधी के को बड़ा झटका माना जा रहा है। गुरुवार को सूरत कोर्ट के द्वारा जब राहुल गांधी को दो वर्ष की सजा सुनाई गई थी। सूरत की अदालत के द्वारा आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई गई थी और 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। हालांकि सुनवाई के दौरान ही अदालत ने राहुल गांधी को जमानत दे दी थी।
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हालांकि राहुल को अपनी सदस्यता बचाए रखने का अभी भी वक्त है। वह अपनी सदस्यता बचाने के लिए सूरत के सेशन कोर्ट के खइलाफ हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी विकल्प मौजूद है। अगर ऊपरी अदालत में भी राहुल गांधी को राहत नहीं मिलती है तो वह अगले आठ वर्ष तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
फिलहाल राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के बाद से कांग्रेसी खेमा सड़क पर उतर आया है। देश के कई राज्यों में इसके खिलाफ प्रदर्शन किए गए। इधर, आज भी राहुल गांधी की सजा के विरोध में विपक्षी दलों ने दिल्ली में मार्च निकाला है। विजय चौक तक मार्च निकाले जाने के बाद बाद विपक्षी सांसद राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपेंगे।
बताते चलें कि आज तक वायनाड से सांसद रहे राहुल गांधी ने अप्रैल, 2019 में कर्नाटक के कोराल में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था- “नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कामन क्यों है, सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?” राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज करवाया गया था। शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने चुनावीरैली को संबोधित करते हुए पूरे मोदी समुदाय को कथित रूप से यह कहकर बदनाम किया कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है?