भदोही में तैनात था पत्नी की हत्या का आरोपी पुलिसकर्मी, हत्यारोपी पति, सास समेत कुल तीन को भेजा गया जेल
भदोही (संजय सिंह). दहेज के लिए कोई कितना क्रूर हो सकता है, इस बात का अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में आरक्षी के पद पर तैनात रहे एक आरक्षी को पत्नी की हत्या के जुर्म में सेवा से बर्खास्त (dismissed) कर दिया गया है।
आरोपी गाजीपुर जनपद का रहने वाला है। वह भदोही जनपद में तैनात था और दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उसने पत्नी की हत्या कर शव फांसी के फंदे पर लटका दिया था। फिलहाल, इस प्रकरण के सामने आने के बाद एक सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है कि कोई कितना भी पढ़ लिख ले, सरकारी नौकरी कर ले, लेकिन दहेजरूपी कीड़ा उसके दिगाग से नहीं निकल पाता।
हत्या का यह मामला सात मई, 2024 का है। जानकारी के मुताबिक ज्ञानपुर थाना क्षेत्र के नारायण कालोनी (कस्बा ज्ञानपुर) में विवाहिता प्रियंका चौधरी (30) पत्नी आरक्षी रत्नेश कुमार (पीएनओ नं0-152160023) का शव फांसी के फंदे से लटकता हुआ पाया गया था। मामले की प्रथम सूचना पति ने ही पुलिस को दी थी। इसके बाद पुलिस ने मौका मुआयना कर शव को चीरघर भेजा और प्रियंका के पिता छेदीलाल (निवासी शहर कोतवाली, गाज़ीपुर) को सूचना दी।
प्रियंका के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पीएम रिपोर्ट में चिकित्सकों ने मृत्यु का जो कारण बताया, उससे पुलिस महकमेमें हड़कंप मच गया। रिपोर्ट के मुताबिक करंट लगाकर प्रियंका की हत्या की गई और उसके बाद शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया।
इस प्रकरण में मृतका के पिता छेदीलाल की तहरीर पर ज्ञानपुर पुलिस ने पति व ससुरालीजनों के विरुद्ध दहेज हत्या, प्रताड़ना के संबंध में धारा-498ए, 304बी व 3/4 डीपी एक्ट का केस दर्ज किया और आरोपी पति आरक्षी रत्नेश कुमार पुत्र स्व. मुन्नीलाल, सास पान देवी व अंशू पुत्री अशोक कुमार (निवासीगण हालपता नारायण कॉलोनी, ज्ञानपुर) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
प्रियंका के मौत की प्रारंभिक जांच से आरक्षी के सेवारत अवधि में इसके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने व गिरफ्तार होकर जेल जाने से पुलिस बल की छवि धूमिल हुई है। आरक्षी के स्वयं अपराध में संलिप्तता के दृष्टिगत दंड एवं अपील नियमावली-1991 में प्रदत्त अधिकारों के तहत कप्तान डा. मीनाक्षी कात्यायन ने आरक्षी 152160023 रत्नेश कुमार (निलंबित) को तत्काल प्रभाव से सेवा से पदच्युत (dismissed) कर दिया है।