सुल्तानपुर. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के प्रकरण में आरोपी चल रहे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को एमपी-एमएलए की अदालत में सरेंडर किया। इसके बाद संजय सिंह की तरफ से दी गई जमानत अर्जी पर संजय सिंह को निजी मुचलके पर रिहा करने का भी आदेश दिया गया।
यह प्रकरण सुल्तानपुर जनपद के बंधुआकला थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव का है, जहां पर राज्यसभा सांसद ने बीते पंचायत चुनाव में बिना परमीशन के जनसभा की थी। उन पर कोविड प्रोटोकाल के उल्लंघन काभी आरोप है।
बताते चलें कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बिना अनुमति के सांसद संजय सिंह ने जनसभा की थी। इस मामले को लेकर संजय सिंह और उनके समर्थकों के ऊपर आचार संहिता और कोविड प्रोटोकाल के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया था। संजय सिंह ने जिले के बंधुआ कला थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में जनसभा की थी। इसी मामले में संजय सिंह के खिलाफ अदालत ने वारंट जारी कर दिया गया था। इसके बाद संजय सिंह ने गुरुवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया।