भदोही (संजय सिंह). जिला मजिस्टेट विशाल सिंह के आदेश पर जनपद भदोही में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। भारतीय नारिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत यह निषेधाज्ञा 10 जुलाई से 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। आगामी त्योहारों, मोहर्रम, लवकुश मेला, सावन में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर यहनिषेधाज्ञा लगाई गई है।
निषेधाज्ञा में आग्नेयास्त्र, विस्फोटक, तलवार, भाला, भुजाली, लाठी-डंडा, पांच सेमी से बड़ी चाकू लेकर चलने पर प्रतिबंध है। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी, सिख व गोरखा जाति के व्यक्तियों पर, जो प्रथा के अनुसार कृपाण व खुखरी रखने के अधिकारी हैं, पर लागू नहीं होगा।
कोई भी शांतिभंग करने वाला भाषण नहीं देगा। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। विद्वेष फैलानेवाले पर्चे, साहित्य के वितरण पर सख्त दंड दिया जाएगा। जुलूस अथवा सभा बिना अनुमति के नहीं की जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का भी प्रयोग नहीं होगा। सार्वजनिक स्थान, सड़क या गली में चार से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे।
इस दौरान गृह मंत्रालय, भारत सरकार/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 की गाइडलाइंस में जारी दिशा निर्देशों के साथ ही सोशल डिस्टेंसिग का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा। निषेधाज्ञा के उल्लंघन पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की सुसंगत धारा 223 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत दंडनीय अपराध होगा।
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