जिलाधिकारी ने संशोधित मानक के आधार पर सर्वे कर आवास दिलाने का दिया निर्देश
प्रतापगढ़ (हरिश्चंद्र यादव). प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता के मानक मेंबदलाव किया गया है। नये मानक के अनुरूप अब पात्रों का चयन करने के लिए सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी संजीव रंजन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में सत्र 2024-25 से 2028-29 तक के लिए पात्रों का चयन कर उन्हें आवास बनाने के लिए सहायत धनराशि दी जाएगी।
इसके लिए पात्र परिवारों का सर्वे किया जाएगा, इससे पीएम आवास योजना से वंचित लोगों को आवास मिलेगा। उन्होंने बताया है कि पीएम आवास योजना में पात्र परिवारों के चयन के लिए निर्धारित मानक में संशोधन किया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत अब जो परिवार स्वतः अपात्र होंगे, उनमें मोटर युक्त तिपहिया/चार पहिया वाहन स्वामी, मशीनीकृत तिपहिया/चार पहिया कृषि उपकरण, 50 हजार रुपये अथवा उससे अधिक सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड धारण करने वाले परिवार हैं।
इसी तरह जिस परिवार में सरकारी कर्मचारी हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर-कृषि उद्यम वाले परिवार, वह परिवार जिनका कोई सदस्य प्रति माह 15 हजार रूपये से अधिक कमाता हो, आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय करने वाला परिवार, 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि का स्वामी हो, पांच एकड़ से अधिक असिंचित भूमि का स्वामी हो, को आवासीय योजना के लाभ से बाहर रखा जाएगा।
जिलाधिकारी ने समस्त बीडीओ को निर्देशित किया है कि नवीन संशोधित मानक के अनुसार पारदर्शिता के साथ शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। योजना के नये मापदंड का प्रचार-प्रसार किया जाए। इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में बैठकों का आयोजन हो। वाल राइटिंग करवाई जाए।
ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों में ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन 2024 रजिस्टर’ रखा जाए, जिसमें आवास से संबंधित समस्त आवेदन, प्रार्थना पत्रों और शिकायतों का विवरण अंकित किया जाए। पात्रता एवं अपात्रता के नवीन मानक ग्राम पंचायत में सार्वजनिक स्थल पर वाल राइटिंग कराया जाए, जिससे आम जनमानस में प्रचार हो सके और पात्रों को इसका लाभ मिले।