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बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण में जमीयत उलेमा-ए-हिंद

The live ink desk. उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में की गई बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। तीन राज्यों में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के जरिए इस पररोक लगाने की मांग कीगई है।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने कहा कि इस मामले में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। उसके बाद अदालत ने दो सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया।

याचिका में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय के आरोपितों के मकानों पर बुलडोजर चलाने की घटनाओं का जिक्र किया गया है। याचिका में कहा गया है कि मई में मध्य प्रदेश में एक आरोपित के पिता की संपत्ति पर बुलडोजर चलवाया गया।

इसी तरह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और बरेली में क्रमशः 22 और 26 जून को दो मामलों में नामजद आरोपियों की छह संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। राजस्थान के उदयपुर में प्रशासन और वन विभाग की टीम ने एक आरोपित का मकान गिरा दिया। आरोपित के 15 साल के बेटे पर स्कूल में अपने सहपाठी को चाकू से गोदने का आरोप है।

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