बालक से दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में अभियुक्त को फांसी की सजा
मथुरा (the live ink desk). नौ वर्षीय बच्चे से दुष्कर्म और उसके बाद हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। यह घटना बीते आठ अप्रैल को घटी थी। बालक का शव उसके घर के नजदीक से बहने वाले नाले से बरामद हुआ था। मामले में पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए आरोपपत्र दाखिल किया। इसके बाद अदालत में सुनवाई और गवाही की प्रक्रिया पूरी करवाई गई। इसके बाद पाक्सो कोर्ट ने आरोपी को फांसी की सजा सुनाई।
जानकारी के मुताबिक औरंगाबाद से आठ अप्रैल, 2023 को एक नौ वर्षीय बालक संदिग्ध दशा में गायब हो गया था। काफी खोजबीन के बाद बालक के परिजन थाने पहुंचे और एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। सभी संभावित स्थानों पर तलाश के साथ-साथ सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए, जिसमें पुलिस को कुछ सुराग मिला। इसके बाद पुलिस ने एक संदिग्ध सैफ को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की गई।
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तफ्सील से की गई तहकीकात के बाद मथुरा पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया। 28 अप्रैल को चार्जशीट फाइल होने के बाद दो मई को आरोपी सैफ के ऊपर चार्ज लगाया गया। इसके बाद गवाही शुरू हुई। इस मामले में कुल 14 गवाहों को अदालत के समक्ष पेश किया गया। 18 मई को गवाही खत्म होने के बाद 22 मई को फाइनल बहस हुई। इसके बाद 26 मई को पाक्सो कोर्ट ने बालक के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में दोषसिद्ध किया गया।
पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत ने दुष्कर्म व हत्या के दोषी को फांसी की सज़ा सुनाई है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा, दोषी मोहम्मद सैफ को फांसी के फंदे पर तब तक लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए। दूसरी तरफ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेष कुमार पांडेय का कहना है कि 8 अप्रैल, 2023 को थाना सदर बाज़ार क्षेत्र के में एक बालक के गायब होने की सूचना मिली थी। अगले ही दिन उस बालक का शव बरामद किया गया था। मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तारी की गई थी। उसी मामले में सजा सुनाई गई है।
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