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धान बेचने के इच्छुक किसान भाई करवाएं आनलाइन रजिस्ट्रेशन, एक जुलाई से हो रहा पंजीकरण

प्रतापगढ़ (हरिश्चंद्र यादव). खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में मूल्य समर्थन योजना के तहत आनलाइन धान रजिस्ट्रेशन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह जानकारी देते हुए जिला खाद्य विपणन अधिकारी अजीत कुमार त्रिपाठी ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में आनलाइन धान रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया एक जुलाई से शुरू हो गई है।

धान बिक्री के इच्छुक किसान खरीद प्रारंभ होने से पूर्व ही पंजीकरण कराएं और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ उठाएं। धान का समर्थन मूल्य कॉमन रूपये 2183 प्रति क्विंटल एवं ग्रेड-ए रूपये 2203 प्रति क्विंटल होगा। धान बिक्री के लिए ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था है। पंजीकरण के लिए किसान भाई वर्तमान मोबाइल नंबर ही अंकित कराएं। कृषक का बैंक खाता आधार सीडेड (अर्थात बैंक खाता से आधार से जुड़ा हो) एवं बैंक द्वारा एनपीसीआई पोर्टल पर मैप एवं सक्रिय होना आवश्यक है।

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धान के मूल्य का भुगतान पीएफएमएस के माध्यम से सीधे किसानों के आधार लिंक बैंक खाते में करने की व्यवस्था है। रजिस्ट्रेशन के समय कृषक अपना आधार कार्ड, विक्रय करने वाले सदस्य के आधार कार्ड, भूजोत संबंधी अभिलेख, सत्यापित खतौनी एवं आधार से मोबाइल नंबर द्वारा रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में गेहूं व धान खरीद के लिए पूर्व में पंजीकरण करा चुके किसानों को धान बिक्री के लिए पुनः पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है, किन्तु पंजीकरण को संशोधन कर पुनः लॉक करना होगा।

धान विक्रय के लिए खाद्य और रसद विभाग की वेबसाइट https://fcs.up.gov.in/ अथवा विभाग के मोबाइल ऐप ‘यूपी किसान मित्र’ पर कृषक पंजीकरण करा सकते हैं।

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भांगयुक्त औषधि बेचने और बनाने पर होगी सख्त कार्रवाई

प्रतापगढ़. क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डा. सरोज शंकर राम ने जनपद के समस्त आयुर्वेदिक औषधि निर्माता व विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि भांगयुक्त औषधि (मुनक्का वटी, मुनक्का गोली, मुनक्का चूर्ण) का निर्माण एवं बिक्री पूर्णरूप से प्रतिबंधित है। इसके सेवन से युवाओं के साथ-साथ छोटे-छोटे बच्चे व स्कूली छात्र भी नशे के आदी हो रहे हैं और इसके सेवन से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया है कि यदि भांगयुक्त औषधि का निर्माण एवं बिक्री करते हुए पाए जाने पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी।

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