जनपद में आठ सितंबर तक के लिए लागू हो गई निषेधाज्ञा
प्रतापगढ़ (हरिश्चंद्र यादव). प्रतापगढ़ जनपद में आठ सितंबर तक के लिए धारा 144 लागू की गई है। निषेधाज्ञा चार अगस्त से प्रभावी है। इस दौरान श्रावण शिवरात्रि (16 जुलाई), स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त), नागपंचमी (21 अगस्त), रक्षाबंधन (31 अगस्त), श्रीकृष्ण जन्माष्टमी (सात सितंबर) और मोहर्रम (29 जुलाई) के साथ ही विभिन्न परीक्षाएं भी संपन्न होनी हैं।
पर्वों और परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए अपर जिला मजिस्ट्रेट त्रिभुवन विश्वकर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत जिले में 08 सितंबर, 2023 तक के लिए निषेधाज्ञा लागू की है। त्रिभुवन विश्वकर्मा ने बताया कि एक स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव प्रतिबंधित किया जाता है। त्योहार के मौके पर कोई नई परंपरा नहीं कायम की जाएगी। कोई भी व्यक्ति रिवाल्वर, पिस्टल, बंदूक, घातक हथियार जैसे चाकू, बल्लम, फरसा, विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, तेजाब, लाठी- डंडा, हाकी स्टिक आदि लेकर नहीं चलेगा।
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किसी भी सार्वजनिक धार्मिक स्थल पर डीजे, गीत-संगीत आदि की आवाज निर्धारित मानकों से अधिक नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति या समूह किसी सार्वजनिक, धार्मिक स्थल पर कोई ऐसी जनसभा, रैली या जुलूस का नहीं निकालेगा।
मजिस्दों, गिरिजाघरों, मंदिरों या अन्य पूजा स्थलों का सभास्थल के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा और न ही इन स्थानों से जुलूस या रैली निकाली या समाप्त की जायेगी। कोई भी व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह किसी प्रकार की नारेबाजी, उत्तेजना फैलाने वाले या संप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वाले प्रचार नहीं करेगा। परीक्षा केंद्रों के आस-पास 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों, ब्लूटूथ एवं आईटी गैजेट्स पूर्णतया प्रतिबंधित है। इन आदेशों का अथवा इसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत दंडनीय अपराध होगा।
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