प्रयागराज (राहुल सिंह). प्रदेश सरकार के द्वारा पशुओं के लिए चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं कालाभ पाने केलिए मवेशियों का पंजीकरण और टैगिंग अनिवार्य है। यह जानकारी देते हुए कोरांवके उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा. संजीव सिंह ने बताया कि पशुपालन विभाग द्वारा पशुपालकों के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं।
इन योजनाओं में पशु चिकित्सा, कृत्रिम गर्भधान, टीकाकरण, पशुधन बीमा आदि प्रमुख हैं। इन योजनाओं कालाभ पाने के लिए पशुपालकों को अपने पशुओं का पंजीकरण भारत पशुधन पोर्टल पर करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण के साथ-साथ पशु के कान में टैग लगवाना भी अनिवार्य है। यह पशुपालन विभाग निशुल्क करता है।
डा. संजीव सिंह ने बताया कि पंजीकरण और टैगिंग के पश्चात आपदा के दौरान होने वाली घटना जैसे कि अकाशीय बिजली, बिजली के तार से मृत्यु अथवा सर्पदंश से मृत्यु की स्थिति में मुआवजा तभी देय होगा, जब पशु के कान में टैग लगा हो और उनका पंजीकरण पशुपालन विभाग में किया गया हो।
उन्होंने क्षेत्र के सभी पशुपालकों, किसानों से अपील किया है किवह अपने-अपने पशुओं का पंजीकरण करवाएं और कान में टैग लगवाएं। इसके बाद पशुधन बीमा से आच्छादित हो जाएंगे और तत्काल बीमा का लाभ दिया जाएगा।
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