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30 साल पुराने प्रकरण में पूर्व विधायक सईद अहमद को पांच साल की सजा

प्रयागराज (आलोक गुप्ता). समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सईद अहमद को एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने एक मामले में पांच साल की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक के साथ मोहम्मद आजाद को भी पांच साल की सजा भुगतनी होगी। यहमामला सिविल लाइंस थाने से जुड़ा हुआ है। सिविल लाइंस पुलिस ने अपराध संख्या 1162 में धारा 365, 347, 386, 506 के तहत एक मामला साल 1994 में दर्ज किया था।

पुलिस को दी गई तहरीर में वादी सरफराज हुसैन ने बताया गया था कि वह किसी कार्य से कानपुर गया था। शाम को आठ बजे वापस घर लौटा तो बंगले में रहने वाले लालमणि, ऊषा देवी आदि ने बताया कि उनकी पत्नी मायके जाने की बात कहकर निकली हैं। जब उन्होंने छानबीन शुरू की तो मालूम हुआ कि सईद अहमद पुत्र वहीद अहमद, फिरोज अहमद उर्फ राजू पुत्र वहीद अहमद, मोहम्मद आजाद, मोहम्मद शमीम व अन्य लोगों कार से उनकी पत्नी का अपहरण कर लिया है।

इसी प्रकरण में आरोपपत्र प्रस्तुत किए जाने के बाद न्यायालय ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और अपना फैसला सुनाया। डीजीसी गुलाबचंद्र अग्रहरि के मुताबिक एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक सईद अहमद के साथ-साथ मोहम्मद आजाद को भी पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने सईद अहमद और आजाद को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया है।

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