पूर्वांचलराज्य

दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा, 26000 का अर्थदंड

भदोही (संजय सिंह). नाबालिग को फुसलाकर भगाने और आबरू के साथ खिलवाड़ करने के दोषी को अदालत ने दस साल के कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी ठोंका है।

यह मामला चौरी थाना क्षेत्र का है। 24 दिसंबर, 2021 को इस मामले में वादी ने शिकायत की थी कि उसकी 17 वर्षीय नातिन को आरोपी फुसलाकर भगा ले गया और दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने  धारा-363, 366, 376 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया।

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) कौलेश्वरनाथ पांडेय ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) ने इस मामले के दोषी अभियुक्त रोहित यादव पुत्र सुरेंद्र यादव (निवासी कृष्णदत्तपुर, राजातालाब, वाराणसी) को दस साल कैद की सजा सुनाई है।

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