पूर्वांचलराज्य

105 कंडम बसों का पंजीकरण निरस्त, माहभर में 400 का चालान

एडीएम ने कहा- विद्यालय संचालक सभी वाहनों का अनिवार्य रूप से कराएं फिटनेसरांग साइड, प्रेशर हार्न, हूटर के प्रयोग पर 400 से अधिक वाहनों का चालान

भदोही (संजय सिंह). यात्री व स्कूली बच्चों की सुरक्षा के निमित्त डग्गामार/कंडम बसों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। आरटीओ विभाग ने जनपद की 105 स्कूली बसों को कंडम की श्रेणी में डाल दिया है। यदि यह बसें सड़क पर दिखीं तो सीधे प्रबंधक पर केस दर्ज होगा।

अपर जिलाधिकारी (फाइनेंस) वीरेन्द्र मौर्य ने बुधवार को जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक ली। कलेक्ट्रेट सभागार में हुई बैठक में एडीएम ने कहा, आरटीओ विभाग द्वारा कंडम घोषित 105 स्कूली बसों का प्रयोग कदापि न किया जाए।

एआरटीओ रामसिंह ने 105 कंडम बसों का पंजीयन निलंबित कर सूची जारी करते हुए अभिभावकों से अपील किया कि अपने बच्चों क जान को जोखिम में न डालते हुए कंडम बसों से स्कूल न भेजें। कंडम बसों का बहिष्कार करें।

ट्रैफिक इंस्पेक्टर को निर्देशित किया कि जनपद में प्रेशर हॉर्न, हूटर, ब्लैक फिल्म, स्लोगन लिखी गाड़ियां का अभियान चलाकर चालान किया जाए, साथ ही उपयुक्त सामग्री बेचने वाले दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाए।

अधो मानक हेलमेट निर्माता एवं विक्रेता के विरुद्ध पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा निश्चित समय अंतराल पर कार्रवाई की जाए, साथ ही आईएसआई/बीआईएस मानक वाले हेलमेट क्रय करने, हेलमेट का सही प्रकार से प्रयोग करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाए।

अपर जिलाधिकारी ने रांग साइड ड्राइविंग रोकने के लिए मार्गों का चिन्हांकन करने का निर्देश दिया। टोल प्लाजा, रेस्टोरेंट पर अवैध पार्किंग से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के निर्देश दिया गया। इसके लिए पार्किंग स्थान निश्चित करने, स्कूली वाहनों, एंबुलेंस, सरकारी विभागों के वाहनों की फिटनेस जांच के निर्देस दिए गए।

इसी तरह चालकों के स्वास्थ्य, नेत्र जांच और ड्राइविंग लाइसेंस का परीक्षण करने का निर्देश दिया गया। एडीएम ने कहा, स्कूल-कालेजों में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बिना हेलमेट, लाइसेंस के वाहन से स्कूल न जाएं, इसके लिए पुलिस चेकिंग अभियान चलाएं एवं अभिभावक/शिक्षकों को जागरूक करे।

उन्होंने राज्य सड़क परिवहन निगम के एआरएम को निर्देशित किया कि जल्द ही ज्ञानपुर व भदोही में सरकारी बसों का संचालन सुनिश्चित किया जाए। अनुबंधित बसों की फिटनेस, स्पीड लिमिट डिवाइस की जांच समय-समय पर की जाए।

जागरुकता के लिए लगवाएं होर्डिंग्स

शराब, मदिरा की दुकानों पर सड़क सुरक्षा के अनिवार्य रूप से डू नॉट मिक्स ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग, सीट बेल्ट एवं हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग न करें, वाहन नियंत्रित गति से चलाएं, की होर्डिंग लगवाई जाए।

ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने बताया कि रांग साइड ड्राइविंग पर बीते माह 370 गाड़ियों का चालान किया गया। प्रेशर हार्न बजाने पर 21 एवं हूटर के प्रयोग पर चार वाहनोंका चालान किया गया है।

स्कूलों में नामित करें नोडल शिक्षक

सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरुक करने के उद्देश्य से प्रत्येक स्कूल में एक नोडल शिक्षक नामित करने, स्कूलों में फर्स्ट एड बाक्स और दो अग्निरोधी (टू-केजी) यंत्र अनिवार्य रूप से बसों में रखा जाए। वाहन गति सीमा यंत्र से युक्त हो, गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक न होने पाए। विद्यालयों में ऑटो रिक्शा, मैजिक से बच्चे न ढोए जाएं। बैठक में एआरटीओ राम सिंह, डीआईओएस अंशुमान, बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह, एसीएमओ ओपी शुक्ला, जिला सूचना अधिकारी, स्कूल प्रबंधक मौजूद रहे।

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