प्रयागराज (आलोक गुप्ता). 17 साल पुराने एक मामले में अदालत ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि के साथ 1500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला यमुनानगर के शंकरगढ़ थाने से संबंधित है।
शंकरगढ़ पुलिस ने ताया कि 23 नवंबर, 2007 को थाने की पुलिस ने अभियुक्त संतन सिंह पुत्र स्व. भगवान सिंह (निवासी ग्राम लोहरा) को तमंचा, कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था।
मामले में 30 अगस्त, 2024 को धारा 25 आर्म्स एक्ट में न्यायालय एसीजेएम (कक्ष सं0-15) द्वारा अभियुक्त संतन सिंह पुत्र स्व. भगवान सिंह को जेल में बिताई गई अवधि व 1500 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।