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देह व्यापार का अड्डा बना ढाबा कुर्क, गैंग लीडर की संपत्ति लगा प्रशासन का ताला

भदोही (संजय सिंह). देह व्यापार का गिरोह चलाने वाले गैंग लीडर की 75 लाख रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। धारा-14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन व पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में गुरुवार को यह कार्रवाई की गई।

गैंगलीडर राकेश बाजपेयी की ग्राम विट्ठलपुर छतमी में ढाबे को जब्त किया गया है। जब्त की गई संपत्ति की बाजारू कीमत 75 लाख रुपये आंकी गई है।

देह व्यापार (वेश्यावृत्ति) में लिप्त गिरोह के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत केस धारा-3/4/6/7/9 अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम व वृद्धि धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट से संबंधित गैंग लीडर राकेश बाजपेयी पुत्र स्व. रामशिरोमणि बाजपेयी ने बिट्ठलपुर, छतमी  में 0.086 हेक्टेयर में बाजपेयी ढाबे का निर्माण करवाया था।

जहां पर देह व्यापार का धंधा किया जा रहा था। आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन के द्वारा निर्मित उक्त संपत्ति को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा धारा-14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत राज्य सरकार के पक्ष में कुर्क करने के आदेश दिया गया था।

जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में दस अक्टूबर को उप जिला मजिस्ट्रेट ज्ञानपुर व क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर के नेतृत्व में पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा नियमानुसार जब्तीकरण की कार्रवाई की गई।

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