पूर्वांचल

नगर निकाय चुनावः एक ही जमानत राशि पर चार सेट में किया जा सकेगा नामांकन

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). नगर निकाय चुनाव में एक अभ्यर्थी (प्रत्याशी), एक पद के लिए अधिकतम 4 नाम निर्देशन प्रपत्र (नामांकनपत्र) प्रस्तुत कर सकता है। एक पद के लिए एक से अधिक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने पर जमानत की धनराशि एक बार ही देय होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि अनुसूचित जाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग वर्ग एवं महिला उम्मीदवार के लिए नाम निर्देशन एवं जमानत की धनराशि आरक्षित वर्ग के लिए निर्धारित धनराशि ही देय होगी।

बताया कि अध्यक्ष पद के लिए न्यूनतम् आयु 30 वर्ष, वार्ड सदस्य (सभासद या पार्षद) के लिए न्यूनतम् आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार का नाम नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद के मतदाता सूची के किसी भी वार्ड में हो सकता है। वार्ड सदस्य के लिए उम्मीदवार का नाम संबंधित नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद के मतदाता सूची के किसी भी वार्ड में हो सकता है।

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अध्यक्ष के लिए प्रस्तावक का नाम नगर पंचायत / नगर पालिका परिषद के मतदाता सूची के किसी भी वार्ड में हो सकता है। सदस्य के लिए प्रस्तावक का नाम जिस वार्ड से उम्मीदवार निर्वाचन लड़ना चाहता है, उसी वार्ड से होना अनिवार्य है।

कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक, लेकिन दो से अनधिक वार्डो (सदस्य) से निर्वाचन लड़ सकता है। प्रस्तावक एक से अधिक उम्मीदवार का नहीं हो सकता है। एक मतदाता के द्वारा एक से अधिक उम्मीदवार का प्रस्ताव होने की दशा में प्रथम नाम निर्देशन पत्र को छोड़कर शेष अविधिमान्य होगा।

यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचितजाति-जनजाति, पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किसी पद या स्थान के लिए निर्वाचन लड़ना चाहता हो तो उसे राज्य सरकार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र एवं निर्धारित प्रारूप-6 पर शपथ-पत्र संलग्न करना होगा। इसके अलावा वह नगर निकाय को देय किसी कर का एक वर्ष से अधिक अवधि के बकायेदार न हो।

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