नगरीय निकाय चुनावः नपा के अध्यक्ष प्रत्याशी को तीन और नपं में मिलेंगे दो वाहन
रोजाना संबंधित थाने में भेजी जाएगी वाहन पास की सूचीः गौरांग राठी
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). नगरीय निकाय चुनाव के दौरान प्रत्याशियों को मिलने वाले वाहन का इस्तेमाल गाड़ी के आगे शीशे पर किया जाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन जारी किए गए वाहन पास की सूची पुलिस अधीक्षक और संबंधित निकाय के थाने में भेजी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि यदि बिना वाहन पास के कोई प्रत्याशी वाहन का उपयोग करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशियों के द्वारा यूज किए जाने वाले वाहनों का किराया परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित दर के आधार पर चुनाव के खर्चे में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा चुनाव प्रचार के दौरान जिस वाहन का पास जारी किया गया होगा, उसी पर चुनाव प्रचार से संबंधित सामग्री लगाई जा सकेगी। यदि बिना पास वाले वाहन पर चुनाव प्रचार सामग्री लगाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक चुनाव के दौरान नगर पालिका परिषद के चेयरमैन पद के प्रत्याशी को तीन वाहन, नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी को दो वाहन और सभासद पद के प्रत्याशियों को एक-एक वाहन पास जारी किया जाएगा। इसके अलावा मतदान और मतगणना के दिन नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए केवल एक वाह पास अनुमन्य होगा। जबकि मतदान और मतगणना के दिन सभासद प्रत्याशियों को वाहन पास नहीं दिया जाएगा।
नामांकन दाखिल करने से जोड़ा जाएगा खर्चः जिला निर्वाचन अधिकारी गौरांग राठी ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव में नामांकन दाखिल करने से लेकर निर्वाचन की घोषणा होने तक प्रतिदिन के खर्च का ब्यौरा प्रत्याशियों से लिया जाएगा। इसके लिए प्रत्याशियों को लेखा रजिस्टर दुरुस्त करना होगा और उसमें रोजाना विभिन्न मदों में किए जाने वाले खर्च का ब्यौरा दर्ज करना होगा। लेखा रजिस्टर नामांकन के दिन ही प्रत्याशियों को रिटर्निंग आफीसर के द्वारा दिया जाएगा। इसके अलावा निकाय चुनाव से संबंधित व्यय को लेकर प्रत्याशी के द्वारा एक अलग से बैंक खाता खोलना होगा। इस खाते का प्रयोग नामांकन दाखिल करने से लेकर चुनाव होने तक के प्रत्येक भुगतान में किया जाएगा।