पूर्वांचल

एकमुश्त समाधान योजना की मियाद बढ़ाई गई, अब मार्च 2024 तक जमा करें बकाया

भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के लाभार्थी बकाएदारों के लिए लागू ओटीएस स्कीम (One time settlement scheme) की मियाद बढ़ाई गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी  (विकास) ने बताया कि निदेशालय द्वारा पूर्व में बकाएदारों के लिए लागू एकमुश्त समाधान योजना (One time settlement scheme) को 30 जून, 2023 तक बढ़ाया गया था।

योजनाओं की समीक्षा के दौरान पता चला कि बहुत से मामले अभी भी निस्तारित नहीं हो पाए हैं। इसके लिए अनुसूचित जाति के हितों एवं वसूली में अपेक्षित गति लाने के लिए एकमुश्त समाधान योजना को एक बार फिर बढ़ाए जाने का आदेश दिया गया है। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगमके एमडी द्वारा एकमुश्त समाधान योजना को 12 जुलाई, 2023 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाए जाने का आदेश जारी किया गया है।

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जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया किओटीएस स्कीम के तहत बकाएदार को बकाया जमा करने की तिथि तक साधारण ब्याज सहित संपूर्ण धनराशि एकमुश्त जमा (One time settlement scheme) करनी होगी। इस दौरान लाभार्थी के ऋण खाते में लगाया गया दंड, ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज माफ किया जाएगा।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी बकाएदार 12 जुलाई से 31 मार्च, 2024 तक किसी भी कार्यदिवस में जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।

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