पूर्वांचलराज्य

अश्लील हरकत और वीडियो वायरल करने के अभियुक्त को कठोर कारावास

पांच साल की सजा के साथ अदालत ने लगाया एक लाख रुपये का जुर्माना

भदोही (संजय सिंह). नाबालिग को डरा-धमकाकर अश्लील हरकत करवाने, वीडियो बनाकर वायरल करने और विरोध पर गाली-गलौच करने के अभियुक्त को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

यह प्रकरण जनपद के सुरियावां थाना क्षेत्र का है।इस मामले में सुरियावां पुलिस ने धारा-504, 506, 14/15 पॉक्सो एक्ट व 67A,67B आईटी एक्ट का केस दर्ज किया था। मामले की जांच व साक्ष्य संकलन के पश्चात पुलिस ने आरोपपत्र दाखिल किया।

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) कौलेश्वरनाथ पांडेय ने बताया कि प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप न्यायाधीश मधु डोगरा (न्यायालय विशेष अपर सत्र न्यायाधीश, पॉक्सो) ने दोषी अभियुक्त राजेश चौहान पुत्र मेवालाल (निवासी भीखमपुर) को पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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