हत्या के तीन अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास, अर्थदंड
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). हत्या के मामले में अदालत ने तीन अभियुक्तों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। दस वर्ष की सजा के साथ-साथ 26 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
हत्या का यह मामला सुरियावां थाना क्षेत्र के ग्राम भिखमापुर का है, जहां जमीन पर मड़हा रखने को लेकर आपस में मारपीट के दौरान एक की मौत हो गईथी। इस मामले में धारा- 304, 308, 323, 435, 504, 506 का केस दर्ज करपुलिस ने विवेचना की और न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया।
विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार बिंद ने बताया कि न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी एक्ट) ने हत्या, गाली-गलौच व धमकी देने के तीन अभियुक्तों राजेंद्र यादव पुत्र अवध नारायण यादव, राकेश कुमार यादव उर्फ सुरई पुत्र हरिहरनाथ यादव और नागेंद्र प्रसाद यादव उर्फ बुट्टन पुत्र स्व. रामखेलावन यादव (निवासीगण ग्राम भीखमपुर, सुरियावां) 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है।