पूर्वांचल

बसपा सांसद अतुल राय रेप के मामले में बरी, पीड़िता ने कर लिया था आत्मदाह

वाराणसी (the live ink desk). घोसी से  बहुजन समाज पार्टी के सांसद अतुल राय बलात्कार को रेप के मामले में एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने बरी कर दिया है। बलात्कार का यह मामला  सात मार्च, 2018 का है। वाराणसी की एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सियाराम चौरसिया ने सबूतों के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए उन्‍हें रेप और धोखाधड़ी के प्रकरण से बरी किया है। बलात्कार का आरोप लगने और पीड़िता द्वारा दिल्ली में आत्मदाह करने के बाद सांसद अतुल राय ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। वह पिछले 36 महीने से सेंट्रल जेल नैनी में बंद हैं। 

बसपा सांसद अतुल राय पर रेप का आरोप लगाने वाली पीड़िता मूल रूप से बलिया की रहने वाली है, जहां के अतुल राय है। पीड़िता ने वाराणसी के यूपी कालेज से स्नातक किया था। पढ़ाई के दौरान ही पीड़िता और अतुल राय के बीच दोस्ती हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि अतुल राय उसे अपनी पत्नी से मिलवाने के बहाने फ्लैट पर ले गए थे। वहां पर उनकी पत्नी नहीं थीं।

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इस दौरान मौके का फायदा उठाते हुए अतुल राय ने उसके साथ मनमानी की। आरोपित है कि इस दौरान फोटो और वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया गया। इसके बाद एक मई 2019 को बलिया की रहने वाली पीड़िता ने वाराणसी के लंका थाने में मामला दर्ज करवाया।  प्रकरण में न्याय नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए पीड़िता और उसके दोस्त  ने 16 अगस्त 2021 को सु्प्रीम कोर्ट के सामने आत्‍मदाह कर लिया था।

इसके बाद इस मामले में भूचाल सा आ गया। आनन-फानन में केस दर्ज कर लंका थाने की पुलिस अतुल राय की तलाश में जुट गई। इसी दौरान लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 22 जून 2019 को अतुल राय ने वाराणसी की कोर्ट में सरेंडर कर दिया था। इस मामले में भेलूपुर सीओ अमरेश सिंह बघेल को बर्खास्‍त कर दिया गया था।  आत्‍महत्‍या के लिए उकसाने के मामले में पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर का भी नाम आया था। इसी प्रकरण में एक शिकायत पर लापरवाही में तत्कालीन कैंट इंस्पेक्टर राकेश सिंह और एक अन्‍य विवेचक को सस्पेंड कर दिया गया था। 

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