भदोही. लोकसभा चुनाव 2024 खत्म हो चुका है। भदोही लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों या फिर उनके अधिकृत अभिकर्ताओं के लिए लेखा समाधान प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 30 जून को, तीन बजे किया जा रहा है। कलेक्ट्रेट सभागार में होने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रत्याशियों या उनके अभिकर्ताओं की उपस्थिति अनिवार्य है।
जिला निर्वाचन अधिकारी विशाल सिंह ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचन के परिणाम घोषित होनें के 30 दिनों के भीतर अर्थात दिनांक चार जुलाई, 2024 तक चुनाव में किए गए खर्च का अंतिम लेखा-जोखा प्रस्तुत करना होता है।
बिना किसी ठोस कारण या औचित्य के निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहने पर संबंधित अभ्यर्थी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अधीन निरर्हित घोषित किया जा सकता है।
इसके मद्देनजर व्यय प्रेक्षक, जिला निर्वाचन अधिकारी, सहायक व्यय प्रेक्षक एवं नोडल आफिसर व्यय की उपस्थिति में 30 जून, 2024 को तीन बजे कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में व्यय लेखा जमा करने की प्रक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा के लिए एक दिवसीय फैसिलिटेशन कार्यक्रम/लेखा समाधान (यदि है तो) बैठक का आयोजन किया जा रहा है।
सभी प्रत्याशीगण/अधिकृत अभिकर्ता की उक्त प्रशिक्षण में उपस्थिति अनिवार्य है, साथ ही 29 जून से व्यय लेखा जमा करने संबंधी समस्याओं के निराकरण एवं लेखा विवरणी प्राप्त करने के लिए समस्त सहायक व्यय प्रेक्षक कोषागार कार्यालय में उपस्थित रहेंगे।