पूर्वांचलराज्य

छत होगी पक्की और मजबूत, घर का सपना अब नही है दूरःसीडीओ

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का सर्वे होने जा रहा है शुरू, परियोजना निदेशक ने पात्रता पर दी जानकारी

भदोही (संजय सिंह). प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सर्वे और पात्रता को लेकर सोमवार को सीडीओ डा. शिवाकांत द्विवेदी और पीडी ने पात्रता की जानकारी दी। कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सीडीओ ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत आवास प्लस 2018 की सूची में पात्र लाभार्थियों का नाम जोड़े जाने के लिए शासन ने निर्देश जारी किया है।

सीडीओ ने बताया, प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का सर्वे पूर्णतः निशुल्क है, अगर इसके लिए किसी के द्वारा पैसा मांगे जाने की शिकायत पाई जाती है तो कठोर व विधिक कार्यवाही की जाएगी। सीडीओ ने बताया कि पात्रता का नया मानक भी निर्धारित किया गया है। लाभार्थी ग्रामीण परिवारों के सभी आवास विहीन परिवार एवं शून्य, एक या दो कमरों के कच्ची दीवार और कच्ची छत युक्त मकानों में रहने वाले परिवार को शामिल किया जाएगा।

पत्र लाभार्थियों के स्वतः अन्तर्वेशन के लिए मानक-आश्रम विहीन परिवार, बेसहारा-भीख मांगकर जीवन यापन करने वाले, मैला ढ़ोने वाले, आदिम जनजातीय समूह, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर भी इस योजना के पात्र होंगे।

अपात्रता के संबंध में सीडीओ ने बताया कि जिनके पास तिपहिया, चार पहिया गाड़ी, कृषि उपकरण, 50000 अथवा इससे अधिक ऋण सीमा का किसान क्रेडिट कार्ड, परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी, गैर कृषि उद्यम में सरकार के साथ पंजीकरण, परिवार में यदि कोई 15000 से अधिक कमाता हो, आयकर देने वाला परिवार, व्यवसाय कर देने वाला परिवार, 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि वाला परिवार इस योजना का पात्र नहीं है।

अर्थात दो पहिया वाहन धारक, 15 हजार रुपये या इससे कम मासिक आय वाले लोग इस योजना के पात्र होंगे। इसी तरह 2.5 एकड़ से कम सिंचित भूमि या इससे अधिक असिंचित भूमि पर भी पात्र माने जाएंगे। सीडीओ ने बताया कि सर्वे को लेकर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में बैठक कराने, वॉल राइटिंग कराने, ब्लाक स्तरीय बैठक सप्ताहमें एक बार कराने के लिए निर्देशित किया गया है। इसके अलावा ग्राम पंचायत सचिव द्वारा इस विशेष प्रयोजन के लिए प्रत्येक गांव में एक रजिस्टर रखा जाएगा। इस रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण लाभार्थी चयन-2024 रजिस्टर कहा जाएगा। इसमें चयन से जुड़े प्रत्येक पहलू की जानकारी दर्ज की जाएगी।

इस मौके पर परियोजना निदेशक (डीआरडीए) आदित्य कुमार ने भी पात्रता के संबंध मेंआवश्यक जानकारी दी। मौके पर उपायुक्त मनरेगा राजाराम, जिला विकास अधिकारी ज्ञान प्रकाश, डीआईओ डा. पंकज कुमार, समस्त बीडीओ मौजूद रहे।

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