31 अक्टूबर तक प्रभारी रहेगी धारा 144
भदोही (कृष्ण कुमार द्विवेदी). मोहर्रम, चकवा महावीर मेला, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, गांधी जयंती, दशहरा, धनतेरस, दीपावली आदि के दृष्टिगत 31 अक्तूबर तक के लिए जनपद में धारा 144 प्रभावी कर दी गई है। जिले की शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट आर्यका अखौरी ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए असलहा, विस्फोटक, तलवार, भाला, लाठी-डंडा आदि लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश डयूटी पर तैनात मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारी, सिख व गोरखा जाति के व्यक्तियों पर, जो प्रथा के अनुसार कृपाण व खुखरी के अधिकारी हैं, पर लागू नहीं होगा।
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जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित किया है कि इस दौरान कोई भी भीड़ नहीं लगाएगा और न ही जुलूस आदि निकालेगा। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने वाले भाषण व नारे नहीं लगाएगा। कोई भी व्यक्ति गलत अफवाह नहीं फैलाएगा और न ही जनता में इस प्रकार की नोटिस, पर्चे अथवा साहित्य प्रकाशित अथवा वितरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति जुलूस अथवा सभा सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के नहीं करेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग प्रतिबंधित है। यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। इस आदेश का प्रसार कलेक्ट्रेट और तहसीलों के नोटिस बोर्डो पर चस्पा किया जाए।
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